पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की ह’त्या के आरोपी राजा पीटर की जमानत याचिका NIA कोर्ट ने कर दी ख़ारिज

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पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की ह’त्या के आरोपी राजा पीटर को रांची NIA के विशेष कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।पूर्व मंत्री राजा पीटर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए NIA कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इससे पहले अपने बचाव में प्रार्थी की तरफ से कोर्ट के सामने कहा गया था कि वे निर्दोष हैं.लेकिन NIA के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट में बात राखी कि इस हत्याकांड में राजा पीटर की संलिप्तता है जिस कारण पीटर को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बहस के बाद NIA कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज सुनवाई हुई और पीटर की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई। बता दें कि सरकारी गवाह राम मोहन सिंह मुंडा उर्फ मोचो ने एनआईए कोर्ट को बताया कि विधायक की हत्या के लिए पूर्व मंत्री राजा पीटर ने कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन को पांच करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। तीन करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। शेष दो करोड़ रुपए हत्या के बाद दिए गए थे। राम मोहन सिंह मुंडा 8 जुलाई 2016 से जेल में बंद है। एनआईए ने उसे सरकारी गवाह बनाया है। पिछले दो दिन से उसकी गवाही चल रही है। बुधवार को भी उसकी गवाही जारी रहेगी।

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