21 सितंबर से इन शर्तों के साथ खुलेंगे स्कूल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

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Studentनई दिल्ली:     देश में कोरोना संक्रमण के मामले मार्च के महीने में सामने आने के बाद से सरकार ने स्कूल-कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब अनलॉक-4 में सरकार ने स्कूलों को आंशिक रूप में खोलने के लिए आदेश दे दिए हैं।
बता दें कि, सरकार ने 21 सितंबर से नौवीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को आंशिक रूप से खोलने की इजाज़त दे दी है।

हालांकि, ये स्वैच्छिक होगा, यानी कि जो छात्र जाना चाहते हैं, वो अपने टीचरों से सलाह लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं, किसी को भी स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

और जो छात्र स्कूल जाना चाहते हैं उनको अपने माता-पिता की लिखित सहमति लानी होगी। लेकिन इन सबके लिए भी कुछ शर्तें लागू की गईं हैं।

इसके लिए मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दिए हैं।
विद्यार्थियों को इन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा-
1. छात्रों को फ़ेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

2. हर छात्र को एक दूसरे से कम से कम छह फ़ुट की दूरी बनाकर बैठना होगा। और ये लिफ़्ट, पार्किंग, कॉरिडोर सभी जगहों पर लागू होगा।

3. सभी छात्रों को हर थोड़ी-थोड़ी देर पर हाथ धोना होगा और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा।

4. खांसने या छींकने के वक़्त मुंह और नाक को ढंक कर रखना होगा।

5. सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना होगा।

6. जैसे की किसी छात्र को तबीयत में कुछ गड़बड़ी का अहसास होगा, उन्हें फ़ौरन स्कूल टीचर या प्रशासन को इस बारे में जानकारी देनी होगी।

7. छात्रों को जहाँ तक मुमकिन है आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।

8. कंटेनमेंट ज़ोन के अंदर के स्कूलों को इजाज़त नहीं होगी और यहां रहने वाले छात्र या टीचर या दूसरे किसी स्टाफ़ को ग़ैर-कंटेनमेंट ज़ोन में मौजूद स्कूल में आने की इजाज़त नहीं होगी।

9. स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जाएगा और उन जगहों पर बार-बार सफ़ाई की जाएगी जहां टीचर और छात्र बैठकर बातचीत करेंगे।

10. अगर किसी स्कूल को पहले क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो तो उनको ख़ास तौर पर सैनिटाइज़ किया जाएगा।

11. स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की इजाज़त देने के साथ-साथ सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन से ज़रिए पढ़ाई न केवल जारी रहेगी, बल्कि सरकार की तरफ़ से उसको बढ़ावा भी दिया जाएगा और ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए या फिर स्कूल आने वाले छात्रों को पढ़ाने या गाइड करने के लिए सरकार 50 फ़ीसद टीचर या स्टाफ़ को स्कूल बुला सकती है। फ़िलहाल इससे ज़्यादा टीचर या स्टाफ़ को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा।

12. स्कूलों में फ़िलहाल एसेम्बली नहीं होगी, स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों पर भी पाबंदी लगी रहेगी।

13. स्कूल के दरवाज़ों के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग होगी ताकि छात्रों और शिक्षकों के तापमान की जाँच हो सके।

14. बिना किसी लक्षण वाले व्यक्ति को ही अंदर जाने दिया जाएगा और अगर किसी में ज़रा भी कोरोना का लक्षण दिखा तो उन्हें फ़ौरन पास के हेल्थ सेंटर पर भेजा जाएगा।

15. भीड़ से बचने के लिए अलग-अलग समय पर छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकेगा।

16. छात्रों को आपस में नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, वाटरबॉटल एक दूसरे को लेने-देने की इजाज़त नहीं होगी।

17. जिन स्कूलों में बसों की सुविधा है उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़-सफ़ाई का ख़ास ध्यान रखा जाएगा।

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