रांची जिला प्रशासन द्वारा कृषि बाजार प्रांगण समिति ( krishi bazar prangan samiti ), पंडरा की दुकानों के इस्तेमाल किए जाने के मामले झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की.पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निवार्चन आयोग एवं भवन निर्माण विभाग को मांडर विधानसभा उप चुनाव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा स्ट्रांग (वज्र गृह) रूम के निर्माण एवं दुकान के इस्तेमाल पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था. विभाग की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है.हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित किया है और सुनवाई में भवन निर्माण सचिव को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. बता दें कि झारखंड चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं.
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