खूंटी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सैय्यद रियाज, 2019 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, जिन्हें यौन उत्पीड़न की शिकायत के सिलसिले में 6 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, को रांची की एक अदालत ने जमानत दे दी है।एडीजे 1 संजय कुमार की कोर्ट में सुनवाई के बाद रियाज को जमानत मिल गई थी. देर शाम तक वह जेल से बाहर आ जाएंगे।
अधिकारी को झारखंड सरकार ने 8 जुलाई को निलंबित कर दिया था। उन्हें खूंटी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। आईआईटी की एक छात्रा द्वारा रियाज के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के बाद यह बात सामने आई है।रियाज की पत्नी भी एक आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ जिले के जांजगीर-चांपा में तैनात हैं।
20 IIT छात्रों ने परिसर के दौरे और इंटर्नशिप के लिए खूंटी की यात्रा की थी। जब यह घटना हुई, वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के तहत अधिकारी के घर जा रहे थे।कहा जाता है कि एसडीएम ने छात्राओं को अपने घर एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया था जहां शराब की पेशकश की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि उसने आईआईटी इंदौर में मध्य प्रदेश की छात्रा पीड़िता को बोलने की आड़ में एक तरफ खींच लिया और उसे परेशान करने की कोशिश की।
वह उसकी पकड़ से बचने में सफल रही और उसने अपने सहकर्मियों को बताया कि क्या हुआ था। इसके बाद छात्र आनन-फानन में वहां से निकल गए और आईएएस अधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन गए।पुलिस ने POCSO अधिनियम और IPC की धारा 376D, 376A, 323, 504 और 506 के तहत शिकायत दर्ज की।



