Jharkhand High Court gives relief to Rahul Gandhi in case of remarks against Amit Shah
रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े एक मामले में राहत दे दी है. इस मामले में गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।भाजपा नेता नवीन झा की ओर से गांधी के खिलाफ सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इससे पहले झा ने गांधी को कानूनी नोटिस भेजकर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा था। 2019 में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, लेकिन बीजेपी में यह संभव है.कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लिया और 4 फरवरी को सिविल कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई. तब गांधी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. झारखंड हाई कोर्ट के जज जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई और सिविल कोर्ट के नोटिस पर रोक लगा दी.अगली सुनवाई 17 फरवरी को होनी है। गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय पेश हुए।
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