रांची: JSSC ने अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए सिर्फ इसलिए अपात्र घोषित कर दिया था क्योंकि उन्होंने दो साल का बीएड किया था.झारखंड हाईकोर्ट ने अब इस पर अहम फैसला सुनाया है अब दो वर्षीय बीएड (B.Ed) कोर्स करने वाले अभ्यर्थी भी नियुक्ति के लिए पूरी तरह पात्र माने जाएंगे.बता दें कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार एक वर्षीय बीएड कोर्स ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए मान्य है। इसके खिलाफ विप्लव दत्ता सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।




