Jharkhand High Court imposed a fine of Rs 50,000 on the state government for giving wrong information
झारखंड हाई कोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति से जुड़े एक मामले में गलत जानकारी देने पर राज्य सरकार पर आज 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में सरकार ने समय बर्बाद किया है, इसलिए जुर्माना लगाया गया है.पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि एफएसएल में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए जेएसएससी को मांग पत्र भेजा गया है, लेकिन आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति FSL में पोस्ट JSSC के माध्यम से नहीं किया जाता है।
कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी।
एफएसएल में स्टाफ की नियुक्ति से जुड़ा मामला धनबाद में एक जज की मौत से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उठा, जब सीबीआई ने राज्य की एफएसएल में कुछ फॉरेंसिक जांच कराने में अपनी समस्या साझा की.
Jharkhand High Court imposed a fine of Rs 50,000 on the state government for giving wrong information
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