झारखण्ड: झारखण्ड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हो गई है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के बजट सत्र शामिल होने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल याचिका में हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति मांगी थी। मालूम हो कि पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रूख किया है। ईडी कोर्ट से खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिस पर 23 फरवरी को सुनवाई हुई थी। दरअसल उस दिन ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग कर ली थी। जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी मुकर्रर की। आज सुनवाई पूरी हो गई है फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इससे पहले हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने के लिए पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर ईडी कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा था कि न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।बता दें कि हेमंत सोेरेन को बीते 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद से वह ईडी की रिमांड पर 13 दिन रहे। 13 दिन की पूछताछ के बाद उनको होटवार जेल भेज दिया गया। उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने की मांग भी कोर्ट से की थी। जिसके लिए उन्हें अनुमति दी गई थी और वह शामिल भी हुई थे।



