रांची: शुक्रवार को सीबीआई के विशेष जज विशाल श्रीवास्तव की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से जुड़े 36.60 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में 36 अभियुक्तों को 4-4 साल की सजा सुनाई है। इनपर 3 लाख से 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले 28 अगस्त को कोर्ट द्वारा 124 आरोपियों में से 52 आपूर्तिकर्ता दोषी करार दिया गया था जबकि 35 लोगों को बरी कर दिया गया था।इन आरोपियों में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि इस मामले में उन्हें पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। मालूम हो कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो यह घोटाला हुआ था, जिसकी राशि करीब 950 करोड़ बताई गई थी।इनमें गौरीशंकर प्रसाद को एक करोड़ का जुर्माना अदालत ने लगाया है। वहीं, सजा पाने वालों में रविंद्र कुमार सिंह, राधारमण सहाय, महेंद्र प्रसाद, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, अनिल कुमार, मो तौहिद सखल, संजय कुमार, रामाशंकर सिंह, आलोक वर्मा, जगमोहन झा, श्यामनंदन सिंह, सत्येंद्र मेहरा, मदन मोहन पाठक, प्रदीप वशिष्ठ शामिल हैं।



