हरियाणा सरकार द्वारा नूंह में मोबाइल इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी, धारा 144 लागू

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हरियाणा सरकार ने शनिवार को ‘शोभा यात्रा’ के आह्वान के मद्देनजर सांप्रदायिक रूप से प्रभावित नूंह जिले में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया।सरकार ने सोमवार की रैली से पहले या उसके दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहों के फैलने की आशंका जताते हुए इस फैसले की घोषणा की।नूंह अधिकारियों ने हाल ही में 28 अगस्त को जिले में एक धार्मिक जुलूस आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इससे पहले जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा के बाद जुलूस बाधित हो गया था।मोबाइल इंटरनेट बंद करने का आदेश शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद ने जारी किया।जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सीआरपीसी की धारा 144 भी लगा दी है, जिसके तहत एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है।अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश 26-28 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को लाइसेंसी आग्नेयास्त्र, लाठी, कुल्हाड़ी आदि हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी।हरियाणा सरकार ने इससे पहले सांप्रदायिक झड़पें भड़कने के बाद नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी थीं।31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के एक धार्मिक जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़पों में दो होम गार्ड और एक मौलवी सहित छह लोगों की मौत हो गई थी।प्रसाद द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “…यह आदेश जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है और 26 अगस्त, 12:00 बजे से 28 अगस्त, 23:59 बजे तक प्रभावी रहेगा।” .शुक्रवार को नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने प्रसाद को पत्र लिखकर उनके संज्ञान में लाया कि सर्व जातीय हिंदू महापंचायत ने 28 अगस्त को जिले में बृज मंडल शोभा यात्रा का आह्वान किया है।

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