haldwani news : हल्दवानी में रेलवे की जमीन पर कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। राज्य उत्तराखंड में हजारों लोगों को उनके घरों से बेदखल किए जाने पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा उस जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की वकील लुबना नाज ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस संरचनाएं हैं जिन्हें इस तरह से नहीं गिराया जा सकता है।रेलवे से से कई बड़े सवाल पूछने के बाद हजारों लोगों को अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 7 दिनों में 60 हजार लोगों को नहीं हटाया जा सकता।
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