रांची: राज्य के जो शिक्षक अंतरजिला स्थानांतरण या केवल स्थानांतरण चाहते हैं, उनके पास अभी भी आवेदन करने का मौका है. ऐसे शिक्षक 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन समेत विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। तबादले के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षकों के तबादले के लिए शर्तें तय की गयी हैं.
इस स्थानांतरण प्रक्रिया में केवल वही शिक्षक भाग ले सकते हैं, जो संबंधित विद्यालय में निर्धारित संख्या से अधिक हैं। इसके अलावा दिव्यांग, महिलाएं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि जो शिक्षक पति-पत्नी के सरकारी कर्मचारी होने के आधार पर एक ही जगह पदस्थापित होना चाहेंगे, उनका भी तबादला कर दिया जायेगा.जारी नोटिस में कहा गया है कि शिक्षक तबादले के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करें. आवेदन करने से पहले विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें जरूर पढ़ लें। यदि आप निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुरूप हैं तो ही आवेदन करें।संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऐसे शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद डाटा का सत्यापन 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जायेगा. आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर पुनः आवेदन एवं उसके सत्यापन का कार्य 3 से 12 अक्टूबर तक किया जाएगा।
अधिशेष शिक्षकों के मामले में, एक स्कोर रैंकिंग सूची तैयार की जाएगी। फिर इसका प्रकाशन संबंधित जिले में किया जायेगा. यह कार्य 13 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि अगर तबादले को लेकर कोई शिकायत हो तो शिक्षक 18 से 23 अक्टूबर तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं.प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभाग 24 से 28 अक्टूबर तक उनका समाधान करेगा. स्थापना समिति के अनुमोदन के बाद स्थानांतरण सूची की तैयारी और प्रकाशन 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा. शिकायतों का समाधान और अंतिम 4 से 13 नवंबर तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
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