आज (ICICI Bank) आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI बैंक (ICICI Bank)-वीडियोकॉन ऋण 3,250 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी है।अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और इसे अवैध बताते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने कहा, “गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।”बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। सीबीआई ने रिहा करने का विरोध किया है लेकिन CBI की गिरफ़्तारी के बाद ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कोचर्स से अपने पासपोर्ट सीबीआई को सौंपने को भी कहा।चंदा कोचर भायखला जिला जेल (महिला जेल) में बंद हैं, जबकि दीपक कोचर आर्थर रोड जेल में हैं।
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