मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने COVID19 महामारी फंड से संबंधित शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता की।
झारखण्ड खनिज धारित भूमि (कोविड-19 महामारी) सेस अधिनियम, 2020 का गठन
- झारखण्ड खनिज धारित भूमि (Covid-19 महामारी) सेस अध्यादेश, 2020 के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा माननीय राज्यपाल के आदेश से झारखण्ड खनिज धारित भूमि (Covid-19 महामारी) सेस अधिनियम, 2020 का गठन दिनांक-18 नवंबर, 2020 को किया गया।
- उक्त अधिनियम के अधीन झारखण्ड राज्य के अंतर्गत विभिन्न जिलों में वैसी भूमि से उपकर Collect किये जाने का प्रावधान है, जो खनिज धारित भूमि है।
- उपकर की गणना अधिकतम एक सौ रूपये प्रति टन खनिज / क्यूबिक मीटर के आधार पर किया जाता है।
- अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत उपकर लगाये जाने का प्रावधान है।
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