Ranchi: आज चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में हाईकोर्ट में पहले जेपीएससी प्रथम और द्वितीय परीक्षा में गड़बड़ी से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई।मामले में कोर्ट द्वारा सीबीआई के अनुसंधान पदाधिकारी को तलब किया गया है। सीबीआई के अनुसंधान पदाधिकारी को कोर्ट द्वारा 15 दिसंबर को ऑनलाइन कोर्ट से जुड़ने का निर्देश मिला है। बात दें की 2010-11 में जेपीएससी (झारखंड लोक सेवा आयोग) द्वारा ली गई 12 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के अंक में छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इतने साल बीतने के बाद भी सीबीआई मामले की जांच पूरी नहीं कर पाई है.आज कोर्ट ने सीबीआई से सवाल किया की आखिर सीबीआई मामले की जांच कब पूरी करेगी.वहीं झारखंड हाई कोर्ट में जेल से ईडी अधिकारियों के खिलाफ साजिश और ईडी की छापेमारी को लेकर सुनवाई के दौरान कोर्ट में ईडी की तरफ से पूरे मामले में सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई।रिपोर्ट देख कर कोर्ट ने ईडी के अधिवक्ता से सवाल किया – क्या सीलबंद रिपोर्ट को राज्य सरकार के साथ शेयर किया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है।



