2021 में आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में समीर वानखेड़े को रिश्वत देने को लेकर अभिनेता शाहरुख खान को आरोपी बनाने के लिए CBI ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका

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2021 में आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े और पांच अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी में आरोपी के रूप में अभिनेता शाहरुख खान को आरोपी बनाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका पर सुनवाई 20 जून, 2023 को होगी। याचिका के अनुसार वानखेड़े पर सीबीआई ने खान के बेटे आर्यन का पक्ष लेने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए और 12 के तहत आरोप लगाया था।

याचिका में कहा गया है कि सीबीआई ने एनसीबी के तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ शाहरुख के साथ केपी गोसावी के माध्यम से बातचीत करने और 25 करोड़ रुपये से 18 करोड़ रुपये की रिश्वत राशि तय करने फिर 50 लाख रुपये स्वीकार करने के मामले में FIR दर्ज की थी.चूंकि पीसी अधिनियम की धारा 12 में रिश्वत देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने और सजा का प्रावधान है, इसलिए सह-आरोपी केपी गोसावी के माध्यम से समीर वानखेड़े को रिश्वत देने के लिए शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन को आरोपी के रूप में आरोपित किया जाना चाहिए, याचिका में कहा गया है . इसमें कहा गया है, “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार रिश्वत देने वाले व्यक्ति पर भी भ्रष्टाचार के लिए उकसाने का आरोप है और वह अभियोजन और सजा के लिए उत्तरदायी है।” इसमें आगे सीबीआई से एक विशेष जांच दल को जांच स्थानांतरित करने और एक अन्य शिकायत में वानखेड़े को क्लीन चिट देने वाले मुंबई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है, “अपराधी का अभियोजन राज्य का दायित्व है।” याचिका एक राशिद खान पठान द्वारा दायर की गई है जो मानवाधिकार कार्यकर्ता होने का दावा करता है। उनका दावा है कि शाहरुख खान की गैर-मौजूदगी “जांच के तरीके के बारे में सीबीआई की ओर से एक चूक है।”

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