बिहार : यूट्यूबर मनीष कश्यप को ट्रेन में हथकड़ी पहने एक व्यक्ति को दिखाने वाला वीडियो अपलोड करने के मामले में बुधवार को पटना उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी।उनके खिलाफ इसी वर्ष के 12 मार्च को भारतीय दंड संहिता और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप लगाया गया था कि लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए वीडियो से छेड़छाड़ की गई है।न्यायमूर्ति सुनील कुमार पंवार की एकल पीठ ने उन्हें कुछ शर्तों पर नियमित जमानत दी थी। मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार में दर्ज सभी मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है.उनके भाई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मनीष कश्यप आज गुरूवार को जेल से रिहा हो सकते हैं. लेकिन चूँकि यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक अन्य मामले तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हिंसा को लेकर उन पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो दिखाए जाने का आरोप लगा है. मामले में तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज हुए थे. जिस पर उन्हें डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है. ऐसी स्थिति में हथकड़ी मामले में बेल मिलने के बाद भी मनीष का जेल से बाहर आना मुश्किल दिख रहा है.