रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को झारखंड HC से बड़ा झटका लगा.अवैध भूमि सौदों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ सीएम सोरेन ने एचसी में याचिका दायर की थी.सोरेन ने उच्च न्यायालय से ईडी के समन को रद्द करने का अनुरोध किया था लेकिन उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और इसे सुनवाई के योग्य नहीं माना. ईडी ने पांचवां समन 4 अक्टूबर को भेजा था.
सीएम सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप किसी मामले में आरोपी नहीं हैं और आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है तो समन जारी नहीं किया जा सकता. वहीं, ईडी ने भी इस मामले पर भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के माध्यम से अपनी दलीलें पेश कीं, जिन्होंने तर्क दिया कि इस मामले को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही समन के मामले में फैसला ले चुका है।ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पांच बार समन जारी किया, लेकिन वह पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे. सीएम सोरेन की ओर से ईडी को पत्र लिखकर कहा गया कि वह कानून का पालन करेंगे. ऐसे में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. पत्र में उन्होंने कोर्ट का फैसला आने तक कोई कार्रवाई न करने की अपेक्षा की है. अब कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. माना जा रहा है कि सीएम को ईडी की जांच में सहयोग करना होगा.



