झारखण्ड : अगस्त 2022 में देवघर एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन की उड़ान को लेकर सांसद और देवघर जिले की पुलिस एवं प्रशासन के बीच हुए विवाद से संबंधित मामले में देवघर के उस समय पर डीसी रहे मंजूनाथ भजंत्री ने देवघर हवाई अड्डे पर कथित रूप से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर उड़ान भरने को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज FIR को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के आदेश को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर इस पर प्रतिक्रिया दी “सत्यमेव जयते मेरे , सांसद @ManojTiwariMP तथा बच्चों के उपर एयरपोर्ट में जाने का ग़लत आरोप लगा कर झारखंड सरकार के हंसेडी उपायुक्त @mbhajantri ने झूठा केस दर्ज किया । हाईकोर्ट में मामला ख़ारिज होने के बाद झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई । आज सुप्रीम कोर्ट ने भी झूठे केस को ख़ारिज कर दिया”
बता दें कि 31 अगस्त, 2022 को देवघर एयरपोर्ट पर हुए इसी विवाद को लेकर पुलिस की ओर से DSP सुमन अमन की शिकायत पर देवघर जिले के कुंडा थाने में भाजपा के दो सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी, दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा सहित नौ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन पर चार्टर्ड प्लेन की उड़ान के लिए ATC (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) में घुसकर कथित तौर पर जबरन क्लीयरेंस लेने का आरोप लगाया गया था। इस FIR के खिलाफ सांसद ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए मार्च 2023 में पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी थी।




