रांची : नगर आयुक्त के निर्देशानुसार रांची नगर निगम द्वारा विभिन्न आवासीय भवनों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, जल कर इत्यादि की जांच हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनांक 12.12.2024 को सहायक प्रशासक श्री चन्द्रदीप कुमार के नेतृत्व में निगम की गठित टीम के द्वारा विभिन्न भवनों/प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स व ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई।आज मुख्य रूप से स्टेशन रोड स्थित होटल रेडिएंट, होटल कोणार्क एवं ए०वन० गेस्ट हाउस में निगम की टीम द्वारा होल्डिंग टैक्स के निर्धारण हेतु मापी की गई। बता दें कि पूर्व में भी उक्त होटलों में स्व कर निर्धारण हेतु नोटिस निर्गत किया गया था तथा इस निमित्त कर संग्रहकर्ता द्वारा कई बार संपर्क स्थापित किया गया था, परंतु इनके द्वारा रुचि नहीं दिखाई गई। जिसके उपरांत निगम की टीम द्वारा तीनों होटल में मापी की गई, और सहायक प्रशासक द्वारा होटल संचालक को जल्द से जल्द कर का भुगतान करने हेतु सख्त निर्देश दिया गया। निर्देश के अवहेलना करने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की सुसंगत धाराओं के तहत् होटल सील किया जायेगा।उन्होंने निगम क्षेत्रांतर्गत सभी सम्मानित नागरिकों से अपील की है कि अपने घृतिकर का भुगतान ससमय करे व व्यवसाय हेतु ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर ले अन्यथा निगम द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत् विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।मौके पर नगर प्रबंधक, कर संग्रहकर्ता, मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के प्रतिनिधि उपस्थित थे।




