रांची मांडर विधानसभा कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की पर एफआईआर हुआ है.शिल्पी नेहा तिर्की ने 12 मई को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के मांडर के सरवा पंचायत स्थित भोबरो गांव में एक जनसभा की थी. उन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया गया. इसको लेकर शिल्पी नेहा तिर्की पर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया हैजैसा की पता है झारखंड में होने वाले चौथे लोकसभा चुनाव का प्रचार -प्रसार 11 मई शाम पांच बजे ही थम गया था.इसके बाद कोई भी अपना प्रचार करता है तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. उसके बाद भी कल 12 मई शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर के भोबरो गांव में एक जनसभा की थी. जो गलत था यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 126 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है.जिसको लेकर शिल्पी नेहा तिर्की पर एफआईआर हुआ है.शिल्पी नेहा तिर्की पर आईपीसी की धारा 188 और 126 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.




