पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमती याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी ने मांगा समय

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झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने को लेकर पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 23 फरवरी अदालत में सुनवाई हुई. 26 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.रांची पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 23 फरवरी सुनवाई हुई. इसके बाद ईडी ने जवाब देने के लिए समय की मांग की. इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी. पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति याचिका खारिज कर दी थी. याचिका खारिज करने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वर्चुअल मोड में सुनवाई में भाग लेते हुए ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू ने जवाब के लिए समय मांगा.हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को दिया .अदालत में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था.कोर्ट को बताया कि 23 फरवरी से शुरू होनेवाला बजट सत्र दो मार्च तक चलेगा. इस बीच 27 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे. ऐसे में हेमंत सोरेन की उपस्थिति आवश्यक है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी. अब इस मामले में 26 फरवरी को सुनवाई होगी.आप को बता दे की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. वह 7 मार्च तक न्यायिक हिरासत होटवार में बंद हैं. उनसे ईडी की टीम रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है.

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