चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजे को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया रद्द

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया,जिसमें भाजपा के मनोज सोनकर विजयी रहे और आप-कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया गया।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि AAP उम्मीदवार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जाए।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को मतपत्रों का अवलोकन किया।आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के प्रदेश सचिव सनी सिंह अहलूवालिया ने कहा, ” ये सबके सामने स्पष्ट था कि भाजपा ने वोट चुराए और अनिल मसीह ने वोटों को बदला। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी और जिन 8 वोटों को अमान्य बताया जा रहा था उसे गिनने को कहा है। ”

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