रांची: गिरिडीह जिले के पचंबा पैक्स के प्रबंधक संतोष यादव की अग्रिम जमानत याचिका से संबंधित चल रही कार्यवाही में झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को 12 जनवरी को सुनवाई के लिए तलब किया है.सुनवाई के दौरान मामले के जांचकर्ता (आईओ) की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद अदालत का फैसला आया।पचंबा पैक्स के प्रबंधक संतोष यादव ने मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.आवेदक के कानूनी प्रतिनिधित्व के अनुसार, जांच में वर्ष 2022 में गिरिडीह के पचंबा पैक्स द्वारा खरीदे गए 800 क्विंटल धान के कथित गबन में संतोष यादव की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई।इन दावों के बावजूद गिरिडीह जिलाधिकारी ने धान गबन की आशंका जताते हुए संतोष यादव व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था.अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए मामले पर आगे स्पष्टीकरण और चर्चा के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक को बुलाना आवश्यक समझा।समन 12 जनवरी के लिए निर्धारित है, जहां डीजीपी से संतोष यादव के खिलाफ चल रही जांच और आरोपों के बारे में जानकारी प्रदान करने की उम्मीद है।



