हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश पर लगाया 20 हजार का जुर्माना 

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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है.हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ में आज मामले पर सुनवाई हुई .वेद प्रकाश सिंह की तरफ से अधिवक्ता कृष्ण मुरारी और अभिषेक कुमार की  से तरफ अधिवक्ता आकाशदीप ने बहस की.20 हजार का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने वार्ड नंबर 39 के पूर्व पार्षद को जुर्माने की राशि तीन दिन के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है. बता दें की हाईकोर्ट ने पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर विकास विभाग के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें वेद प्रकाश सिंह को अयोग्य घोषित करते हुए पद से मुक्त किया गया था. इन पर संपत्ति और आपराधिक मामलों को छुपाने का आरोप है. नगर विकास सचिव ने राज्यपाल के आदेश पर वेद प्रकाश सिंह को पद से मुक्त करने के संबंध में आदेश जारी की थी.गौरतलब है कि धुर्वा थाने से मिली रिपोर्ट के अनुसार वेद प्रकाश पर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज है. जानकारी के अनुसार मे-फेयर बैंक्वेट हॉल में संचालित कोको चिल्ली रेस्टोरेंट में शराब व सिगरेट पीने से मना करने पर पूरा हंगामा किया था. इसकी सूचना मे-फेयर बैंक्वेट हाल के संचालक कुणाल आजमानी ने एसएसपी किशोर कौशल व धुर्वा थाना को दी़ थी. सूचना के बाद धुर्वा पुलिस वहां पहुंची, लेकिन सभी लोग जा चुके थे.

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