हाईकोर्ट ने CBI से प्रथम और द्वितीय JPSC परीक्षा से संबंधित जांच रिपोर्ट मांगी

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रांची: फर्स्ट और सेकेंड जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब तक हुई जांच से संबंधित सीबीआई की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद दोबारा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.कोर्ट ने फिर से सीबीआई को 30 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.इन सभी परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 2008 में बुद्धदेव उरांव ने जनहित याचिका दायर की थी.इसके बाद हाई कोर्ट ने इन परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश देते हुए नियुक्ति पर रोक लगा दी थी.इसके खिलाफ सरकार और मामले से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी.जहां से उन्हें राहत मिली और नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.लेकिन सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा गया.इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है.पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और आनंद सेन की खंडपीठ कर रही है.

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