गुजरात HC ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका कर दी खारिज

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका देते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी और 2019 मोदी उपनाम मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।यदि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी जाती, तो उन्हें लोकसभा में बहाल किया जा सकता था।गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने अंतिम आदेश में कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम आठ अन्य आपराधिक मानहानि की शिकायतें लंबित हैं।जस्टिस हेमंत प्रचक्क ने फैसला सुनाते हुए कहा, ”मौजूदा मामले के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और मामले दर्ज हुए.ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। वैसे भी, दोषसिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा।”उच्च न्यायालय ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं बल्कि एक अपवाद है।इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी “बिल्कुल गैर-मौजूद आधार” पर अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं।”भाजपा ने तुरंत फैसले का स्वागत किया क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ‘सत्यमेव जयते’ ट्वीट किया। “सत्र न्यायालय के बाद अब उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी।गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश का मतलब है कि 2019 मोदी उपनाम मामले में राहुल गांधी को तत्काल कोई राहत नहीं मिलेगी।राहुल गांधी के पास अब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है।

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