रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने आज साहिबगंज के रुबिका पहाड़िया हत्याकांड के चार आरोपियों में से तीन को जमानत दे दी.जमानत सशर्त है. जमानत शर्तों के मुताबिक, जमानत पाने वाले तीनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के दो जमानत बांड भरने के अलावा रोजाना पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना होगा।जमानत पाने वालों में आमिर हुसैन, महताब और गुलेरा शामिल हैं। ये मुख्य आरोपी दिलदार अंसारी के रिश्तेदार हैं.सभी आरोपियों की ओर से अधिवक्ता रोहन मजूमदार की दलील के बाद न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश दिया.पिछले साल दिसंबर महीने में रुबिका का शव कई टुकड़ों में झारखंड के साहिबगंज जिले में मिला था.पुलिस के मुताबिक अंसारी और पहाड़िया के बीच झगड़ा हुआ था.गुस्से में आकर पति अंसारी और उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी हत्या कर दी और उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया।अंसारी ने करीब एक माह पहले पहाड़िया लड़की से शादी की थी. यह एक अंतर-धार्मिक विवाह था। पहाड़िया उनकी दूसरी पत्नी थीं।गोडा पहाड़ की पहाड़िया युवती रुबिका पहाड़िया की गला दबाकर हत्या करने के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव के 20 से अधिक टुकड़े कर दिए गए थे।



