न्यूज चैनल के दफ्तर में 2 भाइयों की हत्या के 4 साल पुराने मामले में चैनल संचालक सहित 3 दोषी करार

0

रांची: चार साल की सुनवाई के बाद अपर न्यायिक आयुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने अग्रवाल brothers की हत्या मामले में लोकेश चौधरी को दोषी करार दिया.अब अदालत उनकी सज़ा की अवधि 30 जून को तय करेगी।सिविल कोर्ट के एक वकील ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह आदेश अभियोजन पक्ष के 19 गवाहों से पूछताछ के बाद आया है।चौधरी के कार्यालय में हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई।गोली लगे उनके शव 7 मार्च, 2019 दोपहर को पॉश अशोक नगर में एक टेलीविजन समाचार चैनल के तत्कालीन फ्रेंचाइजी प्रमुख चौधरी के कक्ष से बरामद किए गए थे।हेमंत, जो हत्या के समय 38 वर्ष के थे, और महेंद्र, जो हत्या के समय 40 वर्ष के थे, एक कूरियर सेवा, पवन एयर कार्गो चलाते थे।चौधरी को ऋण के बारे में याद दिलाने के लिए उनके शव बरामद होने से एक दिन पहले स्कूटर से समाचार चैनल कार्यालय गए थे।पुलिस के मुताबिक चौधरी ने एक योजना के तहत अग्रवाल बंधुओं को नकदी लौटा दी लेकिन उसकी मंशा गलत थी.उन्होंने अपने अंगरक्षकों और ड्राइवर को आईबी अधिकारी बनकर अग्रवाल बंधुओं से उतनी ही रकम वापस लेने के लिए कहा।जैसे ही उनके अंगरक्षकों और ड्राइवर ने ऐसा ही किया, दोनों भाइयों ने विरोध किया।इसके चलते फायरिंग और हत्या हुई.इस संबंध में अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.इससे पहले इसी साल 29 अप्रैल को चौधरी ने अपने अंगरक्षकों सुनील कुमार सिंह और धर्मेंद्र कुमार तिवारी के अलावा ड्राइवर शंकर के साथ बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से आकर अपना बयान दिया था।अदालत ने सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए और सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। मुकदमे के दौरान चौधरी अपने बचाव में कोई गवाह पेश नहीं कर सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here