मणिपुर : राज्य सरकार ने इंटरनेट पर रोक की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी

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मणिपुर में 3 मई को हुई जातिगत हिंसा के बाद राज्य में अभी तक हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. मणिपुर में राज्य सरकार ने इंटरनेट पर रोक की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी है।सरकार ने शनिवार को हिंसक घटनाओं के मद्देनजर इंटरनेट पर 5 दिन के लिए बैन बढ़ा दिया है। इंटरनेट पर बैन 15 जून दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा.

सरकार द्वारा जाए आदेश में कहा गया: आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनता की भावनाओं को भड़काने वाली छवियों, अभद्र भाषा और अभद्र वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए मीडिया का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। और जबकि, जनहानि और/या सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान होने का आसन्न खतरा है, और सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए व्यापक गड़बड़ी फैलती है, जिसके परिणामस्वरूप भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहें, जो जनता को प्रसारित/परिचालित की जा सकती हैं। शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए और सार्वजनिक/निजी संपत्ति को किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान या खतरे को रोकने के लिए, पर्याप्त उपाय करना आवश्यक हो गया है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के माध्यम से टैबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर दुष्प्रचार और झूठी अफवाहों के प्रसार को रोककर जनहित में कानून व्यवस्था बनाए रखना और भेजना।शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में गंभीर गड़बड़ी होने की संभावना है, इसके द्वारा आगे मोबाइल डेटा सेवाओं, इंटरनेट/डेटा को निलंबित/रोकने का आदेश दिया जाता है। ब्रॉडबैंड अर्थात सहित सेवाएं। रिलायंस जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम ब्लैक, बीएसएनएल एफटीटीएच आदि और मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में भारतनेट चरण- II के वीएसएटीएस के माध्यम से इंटरनेट/डेटा सेवाएं, सिवाय उनके जिन्हें पहले ही सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी जा चुकी है और जिन्हें बाद में छूट दी जा सकती है और इंटरनेट लीज लाइन (ILL) मामले के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति के अनुसार। सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।यह आदेश मणिपुर राज्य के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है और यह निलंबन आदेश दोपहर 15-06-2023 के 3:00 बजे तक लागू होने के तत्काल प्रभाव से अगले 5 (पांच) दिनों के लिए लागू होगा।

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