5 साल के लड़के और अन्य नाबालिग बच्चों के यौन शोषण की आरोपी महिला YouTuber को मुंबई की एक सत्र अदालत ने आपत्तिजनक वीडियो साक्ष्य का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 59 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वह नाबालिग लड़के को गाली देती दिख रही है। उसे मई में उसके दोस्त की बेटी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसने कानूनी औपचारिकताओं के बिना लड़के को गोद लिया था। अदालत ने कहा कि आरोपी ने अश्लील और यौन अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हुए कई वीडियो बनाए थे, जो उसके कृत्यों के पीछे यौन मंशा का संकेत देते हैं। आरोपी के वकील के दावों को अदालत ने खारिज कर दिया।YouTuber को उसके दोस्त की बेटी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। बेटी, एक डॉक्टर, ने मार्च में नेहरू नगर पुलिस से शिकायत की कि YouTuber ने उसके दत्तक भाई और अन्य गरीब बच्चों का यौन शोषण किया। महिला को पुलिस ने 15 मई को गिरफ्तार किया था।डॉक्टर के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2021 को यूट्यूबर ने पांच साल के बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छूते हुए उठा लिया। आरोपी ने 59 मिनट का वीडियो अपलोड किया जिसमें वह लड़के को इस तरह पकड़े हुए दिख रही थी कि वह बहुत असहज था और दर्द के मारे भागने की कोशिश कर रहा था।विशेष POCSO अदालत ने YouTuber को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि महिला ने कई वीडियो बनाए थे जिसमें वह अश्लील और यौन अपमानजनक भाषा का उपयोग कर रही थी।अदालत ने 31 दिसंबर को अपलोड किए गए एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि आरोपी डांस के बहाने बच्चे को उठाते समय उसके गुप्तांग दबाते दिख रही थी।
YouTuber के वकील ने तर्क दिया था कि महिला ने अभी-अभी बच्चे को उठाया था और इस कृत्य के पीछे कोई यौन मंशा नहीं थी। अदालत, जिसने वीडियो भी देखा, ने दावे को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि “वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि वह लड़के के निजी हिस्से को इस तरह दबा रही थी कि लड़का असहज था। बेचैनी में लड़के की अभिव्यक्ति, उसके हाथ से निकलने का प्रयास करना स्वतः स्पष्ट है।रिहा होने पर बच्चे ने प्रभावित होने के कारण अपने गुप्तांग को छुआ। इससे पता चलता है कि उसके कृत्य में यौन मंशा थी।“यह देखा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति जताए जाने पर आरोपी को अपने किए पर पछतावा नहीं है। वर्तमान आवेदक द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, और वह अपने नाम से वीडियो बनाने की आड़ में यौन मंशा रख रही है, ”अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा।अदालत ने कहा कि वह अपराध दोहराने में सक्षम है।



