मोरबी पुल हादसा: ओरेवा कंपनी को पीड़ितों को देना होगा 10-10 लाख का मुआवजा

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Morbi bridge accident: Oreva company will have to pay compensation of 10 lakh each to the victims

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज अक्टूबर 2022 में 135 लोगों की जान लेने वाली मोरबी ब्रिज ढहने की घटना पर जनहित याचिका पर सुनवाई की।निजी ठेकेदारों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता निरुपम डी नानावती ने प्रस्तुत किया कि पीड़ितों के दुखों की देखभाल के लिए अंतरिम मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये दिए जा सकते हैं और अंतिम मुआवजा बाद में तय किया जा सकता है।

CJ सोनिया गोकानी: यह सिर्फ पीड़ितों को राहत देने का एक प्रयास है क्योंकि उनका जीवन पूरी तरह से बाधित हो गया है। इनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, ये तो बस एक कोशिश है।

मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी ने मामले की जांच की स्थिति के बारे में विवरण मांगा है।राज्य सरकार का कहना है कि आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एफएसएल रिपोर्ट लंबित है और इसे 2 महीने के समय में डिलीवर कर दिया जाएगा।

CJ गोकानी: क्या अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है?

सरकारी वकील: हां, उन्हें निलंबित कर दिया गया है

सीजे गोकानी: नगर पालिका निकाय को ले लिया गया है?

ASG देवांग व्यास (मोरबी निकाय के लिए): अभी नहीं, लेकिन नोटिस जारी किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश गोकानी उन राज्य योजनाओं के बारे में पूछताछ करते हैं जिनके तहत मोरबी घटना में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को मुआवजा दिया गया है या दिया जाएगा।एक अंतरिम आदेश में गुजरात उच्च न्यायालय ने मेसर्स अजंता कंपनी को मोरबी घटना के पीड़ितों/पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट ने घायलों को दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

Morbi bridge accident: Oreva company will have to pay compensation of 10 lakh each to the victims

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