धनबाद अग्निकांड: सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश ”राज्य भर के बहुमंजिली इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट की जाये”

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High Court’s instructions to the government: Fire safety audit should be done in multi

झारखंड हाईकोर्ट के प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अपरेस कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ ने धनबाद के आर्शीवाद टावर अग्निकांड मामले पर सुनवाई की. खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह पूछा है कि अब तक अगलगी की घटना के बाद सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गयी है.मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी. हाईकोर्ट ने आर्शीवाद टावर अग्निकांड मामले पर स्वत: संज्ञान लिया था. अदालत ने नगर विकास सचिव विनय चौके को अगली सुनवाई के पहले हलफनामा देने का निर्देश दिया है. सरकार को निर्देश दिया गया है कि राज्य भर के बहुमंजिली इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट की जाये.अदालत ने कहा कि धनबाद की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. इसकी जांच होनी चाहिए. सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयुष चित्रेश ने पक्ष रखा. अदालत को जानकारी दी गयी कि सरकार के स्तर पर घटना की पूरी जांच के लिए दो कमेटियां गठित की गयी है. महाधिवक्ता ने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को फायर सेफ्टी से जुड़े मापदंडों और मानकों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है.

High Court’s instructions to the government: Fire safety audit should be done in multi

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