झारखंड हाईकोर्ट ने कांके विधायक के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश को कर दिया रद्द

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भाजपा नेता कांके विधायक समरी लाल की विधायकी को अब कोई खतरा नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय ने लाल की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को चुनौती दी गई थी, जो उन्हें झारखंड में अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा देता है और इस तरह उन्हें कांके निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य बनाता है। जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत से आया, जहां इस मामले में याचिकाकर्ता रामचंद्र बैठा और लाल की दलीलें सुनने के बाद 10 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

कोर्ट ने राज्य स्क्रूटनी कमेटी द्वारा लाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को गलत बताया और समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को खारिज करने के राज्य स्क्रूटनी कमेटी के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने हालांकि कहा कि सरकार फिर से एक समिति बनाकर लाल के जाति प्रमाण पत्र की नियमानुसार जांच करवा सकती है।राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और अधिवक्ता आशीष ठाकुर पेश हुए और रद्द करने का समर्थन करते हुए कहा कि लाल राजस्थान के मूल निवासी हैं और अन्य राज्यों के मूल निवासी झारखंड में आरक्षण की स्थिति के लिए पात्र नहीं हैं।लाल की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि वह झारखंड का स्थायी निवासी है क्योंकि उसके दादा 1928 में झारखंड आए थे।

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