SC ने रेप-हत्या के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका की खारिज

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बिलकिस बानो द्वारा 2002 के गोधरा दंगों के दौरान उसके साथ बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी पाए गए 11 व्यक्तियों को दी गई समयपूर्व रिहाई के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया।गुजरात सरकार ने एक हलफनामा दायर कर SC को सूचित किया कि इन 11 दोषियों को अच्छे व्यवहार और केंद्र सरकार के समझौते के साथ 14 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया।

30 नवंबर को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अटॉर्नी शोभा गुप्ता ने बिलकिस की ओर से याचिका दायर की थी।बाद में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने उस याचिका पर सुनवाई से हाथ खींच लिया, जो कैदियों की सजा कम करने के गुजरात सरकार के फैसले के जवाब में दायर की गई थी।इस मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों को अगस्त में रिहा कर दिया गया था। सजा में छूट के लिए उनकी अपील के अनुमोदन के बाद, दोषियों को गुजरात की छूट नीति के तहत रिहा कर दिया गया।

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