Supreme Court grants anticipatory bail to businessman Raj Kundra, actress Poonam Pandey and Sherlyn Chopra in pornography case
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्यवसायी राज कुंद्रा, अभिनेता शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को अश्लील वीडियो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर के मामले में अग्रिम जमानत दे दी।न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने सभी आरोपियों को जांच में सहयोग करने को भी कहा।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कथित रूप से यौन रूप से स्पष्ट वीडियो वितरित / प्रसारित करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में पांडे और चोपड़ा का नाम सह-अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया था।कुंद्रा के वकीलों ने दावा किया कि वह किसी भी तरह से सामग्री निर्माण, प्रकाशन या कथित अवैध वीडियो के प्रसारण से नहीं जुड़े थे, यहां तक कि अभिनेता, जिन्हें सह-आरोपी के रूप में नामित किया गया था, ने वीडियो शूट करने के लिए पूर्ण सहमति दी थी।
इससे पहले, कुंद्रा को जुलाई 2021 में एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो कथित रूप से मोबाइल एप्लिकेशन पर अश्लील फिल्में बनाने और अपलोड करने से संबंधित था। बाद में उन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने सितंबर 2021 में जमानत दे दी थी।अप्रैल 2021 में, मुंबई पुलिस ने इस मामले में अपनी चार्जशीट दायर की थी, और चार्जशीट में कुल नौ लोगों को नामजद किया गया था। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने बाद में पोर्नोग्राफी मामले में 1,467 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी और कुंद्रा की फर्म वियान एंटरप्राइजेज के आईटी हेड रेयान थोरपे सहित चार लोगों को नामजद किया था।
Supreme Court grants anticipatory bail to businessman Raj Kundra, actress Poonam Pandey and Sherlyn Chopra in pornography case
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