Court sentenced MLA Mamta Devi to 5 years imprisonment, fined
रांची / रामगढ़ : इनलैंड पावर गोलीकांड मामले में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया गया था। मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को हजारीबाग के एमपी-एमएलए कोर्ट करने वाली थी लेकिन सोमवार 12 दिसंबर को सुनवाई टाल दी गई थी लेकिन आज मंगलवार को हजारीबाग के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 वर्ष की सजा देने का फैसला सुनाया है।साथ ही ममता देवी को 10 हजार का जुर्माना भी भुगतान करने को कहा गया है। बता दें कि 8 दिसंबर को विधायक ममता देवी के साथ बीजेपी नेता राजीव जयसवाल, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, जागेश्वर भगत,यदु महतो, मनोज पुजहर, कोलेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, बासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो को मामले में दोषी करार दिया गया था। अब ममता देवी की विधायकी जाने की आशंका जताई जा रही है।
Court sentenced MLA Mamta Devi to 5 years imprisonment, fined
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