कटे-फटे पुराने नोट को लेकर अब नहीं होना पड़ेगा परेशान, RBI ने जारी की गाईडलाइन

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Now you will not have to worry about mutilated old notes, RBI issued a guideline

कटे-फटे पुराने नोट को लेकर आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है। जिसके बाद अब अगर आपको कटे-फटे नोट को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आपके पास टेप चिपका हुआ या कटे-फटे नोट हैं और वो अब आपके काम का नहीं रहा है तो आरबीआई ने उन्हें बदलने के नियम बनाए हैं।गाइडलाइन के अनुसार कटे-फटे पुराने नोटों को अब आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं। गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि कटे-फटे पुराने नोट न बदलने पर आप बैंक के खिलाफ अधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी बैंक द्वारा कटे-फटे पुराने नोट बदलने से मना करने पर उस बैंक के खिलाफ आईरबीआई द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि उस बैंक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास 20 से अधिक खराब नोट हैं और उनका टोटल अमाउंट 5,000 रुपए से अधिक है, तब लेनदेन शुल्क लिया जाएगा. साथ ही नोट बदलते समय उसमें सिक्योरिटी सिंबल जरूर दिखना आवश्यक है। नहीं तो आपका नोट रिजेक्ट का दिया जाएगा.बैंक टेप लगे हुए, फटे- गले हुए और जले हुए नोट, बैंक नकली नोट नहीं बदलता है और अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी. अगर बैंक नोट बदलने से मना करता है तो उस बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। आपकी शिकायत के आधार पर बैंक को 10,000 रुपए तक का हर्जाना भुगतान करना पड़ सकता है।

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