झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने निलंबित IAS pooja singhal ki jamanat याचिका खारिज कर दी है.पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था.इसके pooja singhal ki jamanat ईडी कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी जो की ख़ारिज कर दी गई जिसके कारण पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.जिसकी 19 अक्टूबर को आंशिक सुनवाई के बाद आज सुनवाई हुई और एक बार फिर पूजा सिंघल को निराशा हाथ लगी है.



