दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को तुरंत निलंबित (सस्पेंड) करने के लिए कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से साफ इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ (जिसमें जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहाना भी शामिल हैं) ने 5 अक्टूबर 2026 को इस मामले की सुनवाई की।मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के अन्य दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—को दरकिनार कर मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) से जुड़े कम से कम 14 फैसले एकतरफा तरीके से लिए हैं।कोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर ज्ञानेश कुमार की शक्तियों को सस्पेंड करने की याचिकाकर्ताओं की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सिर्फ न्यूज रिपोर्ट के आधार पर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता।हालांकि, शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI), केंद्र सरकार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी) को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है।




