झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग पर दायर याचिका में 264 अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने आयोग को याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि उनका परिणाम अंतिम आदेश के बाद ही जारी होगा और नियुक्ति अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।जेपीएससी ने याचिकाकर्ताओं के लिए अलग ऑनलाइन लिंक जारी किया है। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए 103 पदों पर भर्ती होनी है, आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी है।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद ही जारी किया जाएगा और उनकी नियुक्ति अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी।


