ST उम्मीदवार की नियुक्ति मामले में JPSC पर हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना

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High Court

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) उम्मीदवार की नियुक्ति से जुड़े मामले में JPSC की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और आयोग पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कच्छप ने सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से पूरी की थीं और तकनीकी खामी के कारण उनका नुकसान नहीं होना चाहिए।हाईकोर्ट ने JPSC को चार सप्ताह में उन्हें नियुक्त करने का आदेश दिया। बता दें कि जुलाई 2018 में JPSC ने नागपुरी भाषा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 बैकलॉग पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें ST वर्ग के उम्मीदवार मनोज कुमार कच्छप ने आवेदन किया और दस्तावेज़ों की जांच के बाद उन्हें 85 में से 72.10 अंक मिले। लेकिन जब इंटरव्यू लिस्ट जारी हुई तो उनका नाम उसमें नहीं था।इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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