साल के इस महीने के बाद नहीं चलेंगे 2000 के नोट, इस तारीख तक कर लें एक्सचेंज, एक बार में सिर्फ इतने हजार तक ही नोट बदल सकेंगे आप

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RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। RBI 2000 के नोटों को साल 2018-19 से ही छापना बंद कर चुका है। अब RBI ने घोषणा कर दी है कि 2000 रुपये के नोट बैंक में 30 सितंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। RBI ने यह भी जानकारी दी है कि 2000 रुपये के नोट 19 रिजनल ऑफिसों पर 23 मई से बदले जा सकेंगे। एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये तक के नोट बदले जा सकेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि वह 2000 रुपए के नोट को चलन से हटा लेगा। लेकिन, यह नोट लीगल टेंडर बना रहेगा। 30 सितंबर, 2023 तक उन्हें एक्सचेंज करें, आरबीआई ने कहा। एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के बैंक नोटों के आदान-प्रदान की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में 23 मई से प्रदान की जाएगी।आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी कि वे तत्काल प्रभाव से 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें।भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को प्रचलन से 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि मौजूदा नोटों को या तो बैंक खातों में जमा किया जा सकता है या 30 सितंबर तक बदला जा सकता है। मालूम हो कि आरबीआई ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2,000 रुपए के नोट जारी करने से रोकने की सलाह दी है। 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद 8 नवंबर 2016 को आरबीआई द्वारा 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। यह 10 नवंबर 2016 से प्रचलन में था।

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