वाराणसी: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम), एमपी/एमएलए की अदालत ने शुक्रवार को सोनभद्र जिले के दुद्धी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।12 दिसंबर को अदालत ने गोंड को 2014 में 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार का दोषी पाते हुए दोषी ठहराया।आईपीसी की धारा 376 और 506 और POCSO एक्ट के तहत दोषी पाए जाने के बाद विधायक को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया.अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम), एमपी/एमएलए कोर्ट, एहसान उल्लाह खान ने विधायक को 2014 के बलात्कार मामले में दोषी पाया, जैसा कि विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने पुष्टि की।पीड़िता के भाई ने न्याय के लिए नौ साल के संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए अदालत के फैसले पर संतुष्टि व्यक्त की। सुनवाई के बाद एक साक्षात्कार के दौरान, उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि वर्षों की दृढ़ता के बाद आखिरकार न्याय मिला है। पीड़िता के भाई की शिकायत के आधार पर मामला शुरू किया गया था, जिसके बाद रामदुलार गोंड के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था।



