रांची: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अभिषेक झा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।अभिषेक झा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद निलंबित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति हैं।अभिषेक झा को राहत देने वाला आदेश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ से आया। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किये जाने के बाद झा ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।



