SC issues notice to ED on suspended IAS officer Pooja Singhal’s bail plea
सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल द्वारा अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है।जस्टिस एस के कौल और अभय एस ओका की पीठ ने ईडी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
“जनवरी, 2023 के फिर से खुलने वाले विविध सप्ताह में एसएलपी के साथ-साथ अंतरिम जमानत के लिए आवेदन पर नोटिस जारी करें।पीठ ने कहा, “इस बीच, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की बेटी की चिकित्सा स्थिति को सत्यापित करने का निर्देश दिया जाता है।”सुनवाई के दौरान, सिंघल की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की बेटी की चिकित्सा स्थिति के कारण देखभाल की जरूरत है और इस आधार पर जमानत मांगी गई।
शीर्ष अदालत ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी से उसकी बेटी की स्थिति की पुष्टि करने और पीठ को सूचित करने को कहा।शीर्ष अदालत झारखंड कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी सिंघल की जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।सिंघल 11 मई से उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद से हिरासत में हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के खनन विभाग के पूर्व सचिव सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।ईडी ने कहा है कि कथित अवैध खनन से जुड़े 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी उसकी टीमों ने दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जब्त की है।2000 बैच की आईएएस अधिकारी के अलावा, उनके व्यवसायी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लोगों पर भी ईडी ने मनरेगा योजना में कथित भ्रष्टाचार के एक मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापा मारा था।सिंघल को उनकी गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।सिंघल और उनके पति से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को भी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और उनके पास से कुल 19.76 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे।
SC issues notice to ED on suspended IAS officer Pooja Singhal’s bail plea
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