Ranchi: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच ने सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल को अंतरिम राहत देकर देते हुए बड़ी राहत दे दी है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें मिली अंतिरम राहत को एक सप्ताह के लिए विस्तार दिया है। साथ ही पूजा की जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल निर्धारित कर दी गई। बता दें कि फरवरी माह में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी।



