मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रही झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल आज ED की विशेष कोर्ट में सशरीर पेश हुईं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली तारीख पर हाजिर होने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलाने के बाद पूजा एक महीने के लिए जमानत पर है। साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में पूजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को पूजा सिंघल को एक महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी। जस्टिस एस के कौल और ए एस ओका की पीठ ने यह राहत दी ताकि वह अपनी बेटी की देखभाल कर सकें जो बीमार है।अदालत ने कहा “अंतरिम जमानत के मुद्दे पर पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, याचिकाकर्ता की बेटी के लिए आवश्यक निदान के मद्देनजर, हम याचिकाकर्ता को रिहाई की तारीख से फिलहाल एक महीने की अंतरिम जमानत देते हैं।” मालूम हो कि एक महीने की जमानत के दौरान पूजा को झारखण्ड आने से मना किया गया था। इस जमानत के दौरान पूजा अपनी बेटी के साथ दिल्ली में थी।



