अहमदाबाद कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में उनके “व्यंग्यात्मक” और “अपमानजनक” बयानों को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में 13 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी (आप) के दो नेताओं को पहले एक महानगरीय अदालत ने 7 जून को पेश होने के लिए बुलाया था। दोनों के खिलाफ मामला गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) द्वारा दायर किया गया है।बुधवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत में केजरीवाल और सिंह का प्रतिनिधित्व उनके वकीलों ने किया जिन्होंने अपने मुवक्किलों को पेशी से छूट देने के लिए एक आवेदन दायर किया और शिकायत से संबंधित दस्तावेज भी मांगे।”दोनों आरोपियों के वकील आज अदालत में पेश हुए और अदालती दस्तावेजों की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। अदालत ने उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराए…उन्होंने आज के लिए अदालत में पेशी से छूट के लिए एक आवेदन भी दायर किया,’ गुजरात विश्वविद्यालय के वकील अमित नायर ने कहा।अदालत ने उनके छूट के आवेदन को स्वीकार करते हुए सांसदों और विधायकों के खिलाफ त्वरित सुनवाई के लिए एक परिपत्र की ओर इशारा किया और उनसे पूछा कि वे कब तक उपस्थित रह सकते हैं। जिसके बाद13 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई।



