रांची : झारखंड हाईकोर्ट आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अंबुज नाथ की कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता भाजपा नेता नवीन झा की ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता विनोद कुमार साहू और अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अपनी दलील पेश की।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निचली अदालत से एलसीआर की मांग की. प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद साहू ने दी जानकारी कि अब एलसीआर आने के बाद कोर्ट में मामला सूचीबद्ध होगा.अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने कहा कि निचली अदालत का रिकॉर्ड आयने के बाद सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। यह मामला साल 2018 का है। दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए दिल्ली के कांग्रेस महाधिवेशन में कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है कांग्रेस में नहीं। याचिकाकर्ता भाजपा नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में साल 2019 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस केस में चाईबासा कोर्ट की तरफ से लिए गए संज्ञान को रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई है.झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ कुल तीन मामले चल रहे हैं.रांची में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान साल 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको प्रदीप मोदी नामक शख्स ने पीएमएलए कोर्ट में चुनौती दी थी.



